दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पीएम मोदी की डिग्री पर जानकारी मांगने वाला आदेश खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए कहा गया था। आयोग ने वर्ष 2016 में यह निर्देश दिया था कि 1978 में बीए पास करने वाले विद्यार्थियों के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जा सकता है इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी यह विवाद एक आरटीआई आवेदन से शुरू हुआ जिसे नीरज नाम के व्यक्ति ने दायर किया था उनके आवेदन पर सीआईसी ने कहा था कि 1978 में उत्तीर्ण छात्रों का विवरण देखा जा सकता है इस आदेश के खिलाफ डीयू ने 2017 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अदालत ने शुरुआती सुनवाई में ही इस पर रोक लगा दी थी सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीआईसी का आदेश वैधानिक नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि डीयू को अदालत को संबंधित रिकॉर्ड दिखाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बाहरी व्यक्तियों को यह जानकारी नहीं दी जा सकती