जया शेठ्टी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से छोटा राजन को झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार
मुंबई के मशहूर होटल कारोबारी जया शेठ्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि राजन को इस मामले में सजा भुगतनी ही होगी मई 2001 में मुंबई स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेठ्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि उनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी और इसके पीछे छोटा राजन के गिरोह का हाथ माना गया था। शुरुआती जांच के बाद इस केस में राजन का नाम सामने आया और आखिरकार 2016 में उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया गया विशेष मकोका अदालत ने मई 2024 में राजन को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी, जहाँ उसे अस्थायी राहत मिल गई थी और सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली गई थी। हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसके खिलाफ अन्य मामलों में भी सज़ाएँ जारी हैं बाद में सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जया शेठ्टी हत्याकांड में सुनाई गई उम्रकैद की सजा बनी रहेगी और छोटा राजन को कोई राहत नहीं मिलेगी