सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दी सख्त चेतावनी, मनमानी कार्रवाई करने पर होगी सख्त कार्रवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों के खिलाफ गैर-कानूनी कार्रवाई करने से बचें यह निर्देश एक व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में उसके साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया मामला एक पड़ोसी विवाद से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की थी इस संबंध में कोर्ट ने हरियाणा के DGP को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई फैसलों के बावजूद देशभर में पुलिस अनैतिक रूप से लोगों को गिरफ्तार कर रही है कोर्ट ने पुलिस को ताकीद दी कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें और नागरिकों के प्रति उचित व्यवहार रखें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा, और अनुचित आचरण करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी