सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं होगा मुकदमा दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और इस अधिकार का उल्लंघन किसी भी पत्रकार के खिलाफ सरकार की आलोचना करने पर मुकदमा दर्ज कर करने से नहीं किया जा सकता कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का अहम स्तंभ है और यदि सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को दंडित किया जाएगा तो इससे प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा