सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा वापस, सार्वजनिक स्थानों पर खिलाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है अदालत ने कहा है कि अब किसी भी कुत्ते को स्थायी रूप से शेल्टर होम में बंद नहीं किया जाएगा इनका पहले नसबंदी और टीकाकरण कराया जाएगा इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहाँ से पकड़ा गया था फैसले के मुताबिक जो कुत्ते रेबीज़ से ग्रसित होंगे या जिनका व्यवहार लोगों के लिए खतरा बनेगा उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा ऐसे मामलों में स्थानीय निकाय को विशेष इंतज़ाम करना होगा ताकि इन कुत्तों की अलग से देखभाल हो सके कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों या खुले स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की पूरी तरह मनाही होगी इसके लिए विशेष ज़ोन निर्धारित किए जाएंगे और भोजन वहीं कराया जा सकेगा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में लागू की जाएगी इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि एक समान नीति पूरे देश में लागू हो सके अदालत ने पक्षकार बनने वालों पर शुल्क भी लगाया है व्यक्तिगत स्तर पर 25 हज़ार रुपये और किसी संस्था के लिए दो लाख रुपये यह रकम अदालत की प्रक्रिया का हिस्सा होगी यह निर्णय समाज की सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित कदम माना जा रहा है विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और आवारा कुत्तों की देखभाल भी व्यवस्थित ढंग से हो पाएगी