यूपी: भवन निर्माण में आम लोगों को बड़ी राहत, यूपी सरकार ने मंजूर की नई निर्माण नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों 2008 में बदलाव को मंजूरी दे दी है नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत आम लोगों को कई महत्वपूर्ण सहूलियतें दी जाएंगी अब 1000 वर्गफीट तक के भूखंड पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा वहीं 5000 वर्गफीट तक की आवासीय और 2000 वर्गफीट तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण कार्य आर्किटेक्ट के प्रमाणपत्र के आधार पर किया जा सकेगा नई नीति में निर्माण कार्य से संबंधित कई नियमों में ढील दी गई है अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भी दुकानें और कार्यालय खोले जा सकेंगे ऐसे भूखंडों को मिश्रित भूमि उपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया गया है 45 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी ऊंचाई तक इमारत निर्माण की अनुमति होगी 300 वर्गफीट के व्यावसायिक और 1000 वर्गफीट की आवासीय भूमि पर निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद में ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा नई नीति के तहत नर्सरी, प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, सीए, डॉक्टर या वकील जैसे पेशेवर अपने आवास का 25 प्रतिशत हिस्सा दफ्तर के रूप में उपयोग कर सकेंगे और इसके लिए नक्शे में अलग से जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी इसके अलावा, स्कूलों और अस्पतालों जैसी इमारतों में पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है अब 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे क्लिनिक और प्राइमरी स्कूल तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल स्थापित किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में मकानों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा बढ़ती शहरी जनसंख्या और आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है भवन निर्माण उपविधि 2025 का मसौदा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी